Wednesday, April 16, 2025


फोटो समाचार।

नागरिक जलापूर्ति व सीवरेज के अवैध कनेक्शन को 15 दिनों में करवाएं वैध- डाॅ. वैशाली शर्मा, निगमायुक्त।

कनेक्शन लेने के उपरांत मीटर अवश्य लगवाएं नागरिक, बकायादार अपनी बकाया राशि भी करवाएं जमा, अन्यथा होगी कार्रवाई।

करनाल बीटू संधू

नगर निगम आयुक्त डाॅ. वैशाली शर्मा ने सभी शहरवासियों से अपील करते कहा है कि जिन व्यक्तियों ने नगर निगम की अनुमति के बिना जलापूर्ति व सीवरेज के अवैध कनेक्शन लिए हैं, वह उन्हें वैध करवा लें। इसके लिए उन्होंने नागरिकों को 15 दिनों का समय दिया है।

                 उन्होंने कहा कि अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिक निर्धारित फीस व दस्तावेज जमा करवाकर अपने कनेक्शन को वैध करवाएं। इस अवधि के बीत जाने के बाद नगर निगम की टीम अवैध कनेक्शन लेने वाले नागरिकों पर नगर निगम सख्त रूख अपनाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त जिन नागरिकों ने कनेक्शन लिए हुए हैं, परंतु मीटर नहीं लगवाएं हैं, वह भी अपने मीटर अवश्य लगवा लें।

यह देने होंगे दस्तावेज- उन्होंने बताया कि जलापूर्ति एवं सीवरेज कनेक्शन लेने के लिए नागरिकों को एक आवेदन लिखना होगा। आवेदन के साथ सम्पत्ति की रजिस्ट्री, मालिक का आधार कार्ड, फोटो, पडोसी का जलापूर्ति व सीवरेज बिल, सम्पत्ति कर बिल तथा परिवार पहचान पत्र की फोटोप्रति संलग्न करके नगर निगम करनाल कार्यालय में फाईल जमा करवानी होगी।

                उन्होंने बताया कि वाणिज्यिक स्थानों में जिन लोगों ने नगर निगम से कनेक्शन लेकर मीटर लगवाएं हुए हैं, उनका बिल, मीटर रिडिंग के अनुसार या 1440 रूपये सालाना आता है। इसके विपरित जिन लोगों ने मीटर नहीं लगवाएं हैं, ऐसे लोगों का सालाना बिल 15 हजार रूपये आता है। इसलिए उन्होंने कहा कि सभी लोग कनेक्शन लेने के पश्चात मीटर अवश्य लगवाएं। इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों का जलापूर्ति व सीवरेज बिल बकाया चला आ रहा है, ऐसे व�